नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते सरकर ने देशभर में लॉकडाउन दो 30 जून तक बढ़ा दिया है. लेकिन इस बीच धीरे-धीरे लॉकडाउन को हटाया जाएगा. इसके तहत 8 जून से रेस्टोरेंट और मॉल भी खोले जा रहे हैं. वहीं पहले चरण में धार्मिक स्थलों भी शर्तों के साथ खोला जाएगा. स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को भी खोला जाएगा, लेकिन ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है.
लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है और इसे तीन चरणों में बांटा गया है. इस लॉकडाउन की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरे देश में आने जाने की पाबंदी हटा ली गई है. देशभर में कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी.
हालांकि लॉकडाउन में 5.0 में कई तरह की पाबंदियां भी रखी गई हैं. इसके तहत देशभर में राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल और जिम पर पाबंदी रहेगी. विदेश यात्रा पर भी पाबंदी जारी रहेगी.सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा. साथ ही शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग. दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे.
लॉकडाउन तीन चरणों में होगा. ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा. यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा. गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक, रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा.
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कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा. शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे.