बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बात केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर, नरेन्द्र सिंह तोमर और संतोष गंगवार ने मीटिंग के बड़े फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. इस प्रेस कांफ्रेस में पीआईबी के प्रमुख सितांशु कार भी मौजूद थे.
प्रेस कांफ्रेस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस कानून में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है.
ट्रांसजेंडर बिल, 2019 को कैबिनेट की अनुमति
इसके अलावा कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है. इस बिल में ट्रांसजेंडर लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम किए जाने का प्रावधान किया गया है.
नदी विवादों से निपटने को बना सिंगल ट्रिब्यूनल
राज्यों के बीच जो नदियां गुजरती है उसमें जल विवाद को लेकर एक सिंगल ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला लिया गया है और दो साल में फैसला होगा. इससे नदियों के जल बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों से तेजी से निपटा जा सकेगा, ऐसी उम्मीद है.
मजदूरों को कई तरह से फायदा पहुंचाने का प्रयास
मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों के विधेयक, 2019 को भी मंजूरी दी है. इसके तहत 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को नए कोड के तहत लाया गया है. यह उन सभी कंपनियों पर लागू होगा, जिनमें 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी है. जबकि खदानों और बंदरगाहों पर काम करने वाले हर एक कर्मचारी को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि 40 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि हर माह की तय तारीख को मजदूरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार दिया जाएगा.
मजदूरों को भी मिलेगा अप्वाइंटमेंट लेटर
ऑक्यूपेशनर सेफ्टी बिल इसी लोकसभा सत्र में आएगा. अब हर श्रमिक को अप्वाइंटमेंट लेटर दिया जाएगा. इसके अलावा हर महीने श्रमिकों के स्वास्थ्य का चेकअप अनिवार्य किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे पहले मजदूरों को अप्वाइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था.
नए सुधारों में सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि एम्पलॉयर के लिए भी कई सुधार किए गए हैं. जिनमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न केवल एक-एक फॉर्म से किए जाने जैसे सुधार शामिल हैं.
प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण का होगा विस्तार
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि इसके तहत 1,25,000 किलोमीटर की सड़क देश में बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है.
गरीबों को unregulated deposit scheme से बचाने को लेकर बिल संसद में पेश होगा. इनमें से ज्यादातर बिलों के इसी लोकसभा सत्र में पेश होने की आशा जताई गई है.