गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs- MHA) ने पंजाब (Punjab) के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh) की हत्या मामले के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को बदलने पर फैसला कर लिया गया है. औपचारिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है.'
1995 में हुई थी हत्या
बेअंत सिंह की 31 अगस्त, 1995 को हत्या कर दी गई थी. उन्हें पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है. चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के बाहर हुए एक विस्फोट में तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ-साथ इस आतंकी हमले में सोलह अन्य लोगों की भी जान चली गई थी. इससे पहले गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद के दौरान अपराध करने के लिए देश की विभिन्न जेलों में बंद आठ सिख कैदियों को सरकार श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती पर मानवीय आधार पर रिहा करेगी.
550वें प्रकाश पर्व पर 550 कैदी भी रिहा किए जाएंगे
इसके अलावा, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार गुरु नानक देव 550वें प्रकाशपर्व पर 550 कैदियों को मानवीय आधार पर रिहा करेगी. उन्होंने कहा कि ये लोग किसी भी तरह से समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं. सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि 550वां प्रकाश पर्व पहले सिख गुरु की दया की विचारधारा का अनुसरण करने और 550 कैदियों को रिहा करने का अच्छा अवसर है. सिंह ने एक आधिकारिक बयान में, पूरे देश में नौ सिख कैदियों की विशेष रिहाई के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद दिया.