हाइलाइट्स:
- इस बार के बजट में फ्लैट खरीदने वालों के लिए कुछ नई योजना का ऐलान तो नहीं किया गया
- हालांकि, होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ा दी गई
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब यह छूट 31 मार्च, 2022 तक ली जा सकेगी
नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कम कीमत के घर खरीदने वालों और किराए पर रहने वालों (Budget Announcements for Affordable Housing and Rental Housing) को थोड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब बैंक लोन लेकर सस्ते मकान खरीदने वालों को टैक्स में 1.5 लाख रुपये की छूट के प्रावधान को एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है।
इसका मतलब है कि किफायती घर खरीदने के लिए लोन पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट की अवधि अब 31 मार्च 2022 हो गई है। अगर आप अगले वर्ष 31 मार्च तक होम लोन ले लेते हैं तो आपको टैक्स पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने की सुविधा मिलेगी।
वहीं, वित्त मंत्री ने प्रवासी कामगारों के लिए सस्ती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए घर और रियायती दर पर घर मुहैया कराना सरकार का टारगेट है। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं से कम आमदनी वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।